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बिना दबाव के रस नहीं देती सरकार: सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी

अब नियम 134 ए में एडमिशन के लिए 29 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। नया शेड्यूल किया जारी।

अगली कक्षा में सामान स्कूल या अन्य किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में हो सकेगा बच्चो का फ़्री दाखिला।

संस्था की याचिका पर हाईकोर्ट के विभाग को नोटिस भेजने के बाद सरकार ने जारी किया था 134 ए शेड्यूल।

तेजल ज्ञान हरियाणा: 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन संस्था लगातार 134 ए फ़्री शिक्षा को लेकर सड़कों से कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। संस्था लगातार शिक्षा निदेशालय और हाईकोर्ट से नियम 134ए के तहत दाखिला कराने की मांग करता अा रहा है। संस्था की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने विभाग को नोटिस भेजा था, इसके बाद सरकार ने तुरंत प्रभाव से 134 ए शेड्यूल जारी किया।

2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन के प्रदेश संयुक्त सचिव एवं मीडिया प्रभारी सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी ने कहा कि हरियाणा सरकार , शिक्षा विभाग व प्राइवेट स्कूल हर साल किसी न किसी चीज के बहाने गरीब बच्चो के 134 ए दाखिले में लेट लतीफ करता है जो कि माननीय हाईकोर्ट की अवमानना है और गरीब बच्चो के शिक्षा के मूल अधिकारों के साथ धोखा है। जिसके चलते संस्था को हर वर्ष आंदोलन को मज़बूर होना पड़ता है। शिक्षा पर ऐसा ढीला रवय्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नही किया जाएगा।

सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी ने दूसरी से बारहवीं कक्षा तक नियम 134ए के जारी नए शेड्यूल की पूरी जानकारी दी, जो इस प्रकार है-
9 से 24 अक्तूबर तक निजी स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी।
25 से 28 अक्तूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शायी गई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी।
29 अक्तूबर से 15 नवंबर तक गरीब बच्चों के आनलाइन दाखिला फार्म जमा कराएं जाएंगे।
पात्र बच्चों की 18 नवंबर को सूची तैयार की जाएगी।
21 नवंबर को पात्र गरीब बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा।
26 नवंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
पहले दाखिला ड्रा के तहत 29 नवंबर को शिक्षा निदेशालय स्तर पर बच्चों को स्कूल अलाट किए जाएंगे।
पहले ड्रा में शामिल बच्चों के 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक दाखिले होंगे। उसके बाद खाली सीटों पर दूसरा ड्रा निकाला जाएगा, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी।

सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी ने बताया कि पैरेंट्स व बच्चो के लिए 134 ए आवेदन करने से पहले ये जरूरी बाते व दस्तावेज तैयार रखने को कहा-

(1) बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड।
(2)बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
(3) बी पी एल कार्ड या फिर 2 लाख रु से कम का लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट (आय प्रमाण पत्र)
(4) मूलनिवास (रिहायश) प्रमाण पत्र।
(5) बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस पिछले स्कूल से बच्चे का SRN ( स्कूल रजिस्ट्रेशन नम्बर)।
(6) जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस स्कूल का UDISE कोड भी आवश्यक है। यह आप स्कूल से या फिर BEO ऑफिस में लगी स्कूल की वैकेंसी लिस्ट वाले पेज में भी देख सकते हैं।
(7) फॉर्म भरते हुए अभिभावक का मोबाईल नम्बर होना चाहिए क्योकि फॉर्म भरते हुए मोबाइल पर OTP आता है वो फॉर्म में भरना होगा।
(8) अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका।
अन्य जरूरी संबंधित जानकारी भी समय समय पर संस्था द्वारा दे दी जाएगी।

सोकेन्द्र बालियान रघुवंशी – प्रदेश संयुक्त सचिव एवं मीडिया प्रभारी, 2 जमा 5 मुद्दे जन आंदोलन 9812852243

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